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CAA ACT-2019,FULL FROM, SECTION -103,104&105 संपूर्ण जानकारी

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CAA ACT-2019,FULL FROM, SECTION -103,104&105 संपूर्ण जानकारी

  1. पूरा नाम: Citizenship (Amendment) Act,

लागू वर्ष: 12 दिसंबर 2019

मुख्य उद्देश्य:

इस कानून का उद्देश्य कुछ विशेष देशों से आए धार्मिक अल्पसंख्यक लोगों को भारत की नागरिकता प्रदान करना है।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) – 2019,उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत देना जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए हैं,उन्हें भारत में नागरिकता देकर सुरक्षित जीवन प्रदान करना इस नागरिक अधिनियम अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है।2019,उन धार्मिक अल्पसंख्यकों को राहत देना जो पड़ोसी देशों में धर्म के आधार पर उत्पीड़न का शिकार हुए हैं,उन्हें भारत में नागरिकता देकर सुरक्षित जीवन प्रदान करना इस नागरिक अधिनियम अधिवेशन का मुख्य उद्देश्य है।

भारत जैसे महत्वाकांक्षी देश का हमेशा से यही उद्देश्य रहा है। सुखी से रहो और सुखी से जियो। इस उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने धर्म के चलते हो रहे उत्पीड़न पर एक नियम पास किया, जिसमें धर्म के नाम पर हो रहे व्यक्तिगत उत्पीड़न का समाधान किया जा सके। इस नागरिकता अधिनियम के अनुसार हम आपको इसकी संपूर्ण जानकारी इस प्रकार से दे रहे हैं।

नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) – 2019 के अनुसार मुख्य देश इस प्रकार से है-

1.पाकिस्तान

2. बांग्लादेश

3. अफ़ग़ानिस्तान

से आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई धर्म के लोगों को भारतीय नागरिकता दी जाएगी ,

यदि वे 31 दिसंबर 2014 तक भारत में रह रहे हैं।

CAA ACT-2019,SECTION -103,

  1. -नागरिकता संशोधन अधिनियम (CAA) – 2019 2019के संविधान (103वां संशोधन) भारत के संविधान का ऐतिहासिक संशोधन है,जिसने पहली बार आर्थिक आधार पर आरक्षण (EWS Reservation) लागू किया ,इससे शिक्षा और नौकरियों दोनों में 10% आरक्षण सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों को मिला..

अधिनियम की तिथि: संसद में पारित: 8 जनवरी 2019

राष्ट्रपति की स्वीकृति: 12 जनवरी 2019

लागू हुआ: 14 जनवरी 2019

संशोधितअनुच्छेद:

1. अनुच्छेद 15(6)

2. अनुच्छेद 16(6)

1. अनुच्छेद 15(6)-इस प्रावधान के अनुसार राज्य (सरकार) किसी भी नागरिक के लिए शैक्षणिक संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) के लिए विशेष प्रावधान बना सकती है, जिसके लिए मुख्य शर्तों का होना जरूरी है-

-वार्षिक पारिवारिक आय ₹8 लाख से कम

-कृषि भूमि 5 एकड़ से कम

-आवासीय फ्लैट 1000 वर्ग फुट से कम

-नगर क्षेत्र में प्लॉट 100 गज से कम

-ग्रामीण क्षेत्र में प्लॉट 200 गज से कम

2.अनुच्छेद 16(6)-सरकारी नौकरियों में नियुक्तियों के लिए आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (EWS) को 10% आरक्षण दे सकती है ,यह आरक्षण SC, ST और OBC आरक्षण के अतिरिक्त है, यानी कुल आरक्षण की सीमा 50% से बढ़कर 60% हो गई।

 

 

संविधान संशोधन अधिनियम, 2019 (Citizenship Amendment Act, 2019) के धारा 104 (Section 104)

104वें संशोधन ने संविधान के अनुच्छेद 334 को बदला है, जिसमें आरक्षित सीटों. लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) के लिए आरक्षित सीटों को अगले 10 वर्षों के लिए बढ़ाना,

– लेकिन एंग्लो-इंडियन समुदाय के लिए आरक्षण को समाप्त कर दिया।

पहले अनुच्छेद 334 में यह लिखा था कि SC/ST और एंग्लो-इंडियन के लिए आरक्षण 70 वर्षों तक रहेगा,

-104वें संशोधन के बाद इसे बढ़ाकर 80 वर्ष कर दिया गया, लेकिन एंग्लो-इंडियन समुदाय का प्रावधान हटा दिया गया।

-SC और ST के लिए सीट आरक्षण को 25 जनवरी 2030 तक बढ़ाया गया।

मुख्य निष्कर्ष:CAA (Citizenship Amendment Act) की धारा 103 और 104 असल में नागरिकता अधिनियम, 1955 (Citizenship Act, 1955) के अंतर्गत संशोधित या जोड़ी गई धाराओं से संबंधित हैं।

 -धारा 103 – नियम बनाने का अधिकार (Power to make rules)-

यह धारा केंद्र सरकार को यह अधिकार देती है कि वह नागरिकता से संबंधित इस अधिनियम को लागू करने के लिए आवश्यक नियम और प्रक्रियाएँ बना सके,

->सरकार यह तय कर सकती है कि आवेदन कैसे होगा, कौन से दस्तावेज़ मान्य होंगे, और नागरिकता देने या वापस लेने की प्रक्रिया क्या होगी,

धारा 104 – पूर्व में बनाए गए नियमों की वैधता (Validation of previous rules-

यह धारा यह स्पष्ट करती है कि जो नियम पहले बनाए जा चुके हैं, वे इस नए संशोधन (CAA) के लागू होने के बाद भी वैध और लागू रहेंगे, जब तक कि सरकार उन्हें बदल या निरस्त न कर दे

 

 

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